समझिए किस जोन में आज से क्या खुलेगा, क्या नहीं /


समझिए किस जोन में आज से क्या खुलेगा, क्या नहीं / सरकारी दफ्तर आज से खुलेंगे, रेड और ऑरेंज जोन को छोड़ बाकी में जनजीवन होगा सामान्य


May 05, 2020, 07:34 AM IST
रायपुर. सोमवार से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। इस चरण में प्रदेश के सभी जिलों को तीन जोन में बांटा गया है। राजधानी रायपुर रेड जोन में है। वहीं, कोरबा जिला ऑरेंज जोन में, प्रदेश के बाकी 26 जिले ग्री जोन में हैं। जोन के हिसाब से इन जिलों में कुछ राहतें आज से दी जाएंगी।समझिए किस जोन में आज से क्या खुलेगा, क्या नहीं...
रेड जोन | रायपुर. Read more
राहत:. 
  • मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरण और उनके रिपेयरिंग संस्थान; सभी अस्पताल और लैब ; खाद, बीज और कृषि संबंधित सभी दुकानें; अनाज और सब्जी मंडी; आटा, तेल, राइस और दाल मिल; पेट्रोल पंप ; गैस एजेंसियां; पंचर दुकानें (सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक); पशुओं का चारा, पालतू पशुओं के फूड स्टोर
  • सब्जी और फल दुकान ; चश्मे (सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक); किराना, अनाज और उससे संबंधित पैकेजिंग स्टोर ; डेयरी, दूध, पनीर और केवल दूध से बनने वाली मिठाइयों की दुकान
  • बैंक-एटीएम ;वॉटर सप्लाई (केन वाले); निगम सीमा के बाहर स्थित गोदाम और वेयर हाउस ; हाईवे में स्थित ढाबे (चिन्हिंत ग्रामीण इलाकों में); प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
  • बेकरी की दुकानें (लेकिन केवल होम डिलिवरी कर पाएंगे); सीमेंट, सरिया की दुकानें (सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक); प्लबंर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, आईटी स्पेयर का काम करने वाले व्यक्ति
  • चिकन, मटन, मछली और अंडा दुकानें; स्टेशनरी शॉप ;बीमा से संबंधित सभी संस्थाएं, गैर बैंकिंग, वित्तीय।
धारा 144 बढ़ाई : रायपुर में 17 मई तक धारा 144 बढ़ा दी गई है।
शाम 4 बजे सब बंद : आवश्यक वस्तुओं की दुकानें दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच बंद करने का सिलसिला जारी रहेगा। शराब दुकानें ही शाम 7 बजे बंद होगी।
ऑरेंज | कोरबा
राहत:
 चारपहिया वाहन में तीन लोग, दुपहिया वाहन में दो व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग पर अाधारित सभी बंदिशें लागू रहेंगी।
ग्रीन | प्रदेश के बाकी 26 जिले
राहत: 
चारपहिया वाहन में तीन लोग, दुपहिया वाहन में दो व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे। टू-व्हीलर पर दो सवारी को छूट। बिना अनुमति कार्यक्रम नहीं होंगे। अनुमति सीमित लोगों की रहेगी। हर तरह की गतिविधि में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।
ये तीनों जोन में बंद ही रहेंगे Read more
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आयोजन, एक से दूसरे जिले में जाने की इजाजत नहीं, बसों की आवाजाही, हेयर सैलून, स्पा आदि।
बस-टैक्सी समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद
लाॅकडाउन के दौरान प्रदेशभर में 17 मई तक सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी। इसमें यात्री बस, सिटी बस, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा आदि नहीं चलेंगी। परिवहन आयुक्त कमलप्रीत सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और समस्त क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय, जिला परिवहन अधिकारियों को इस आदेश का पालन करना होगा।
आज से राजस्व प्रकरणों की सुनवाई भी शुरू

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